संस्था के नियम एवं विनियम (Rules & Regulations)
1. सदस्यता पात्रता (Membership Eligibility)
- उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी स्थायी निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो, पंजीकरण के लिए पात्र है।
- आवेदक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा ₹51 का एकमुश्त वार्षिक सहयोग दान देय होगा।
2. योगदान दायित्व (Contribution Obligations)
- प्रत्येक सक्रिय सदस्य को प्रत्येक अलर्ट चक्र में न्यूनतम ₹51 का योगदान सीधे लाभार्थी के खाते में भेजना होगा।
- योगदान भेजने के पश्चात रसीद का स्क्रीनशॉट अपने डैशबोर्ड पर 15 दिनों की अवधि में अपलोड करना अनिवार्य है।
- नियमित योगदान न करने की स्थिति में सदस्यता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।
3. पीड़ित परिवार सहायता प्रक्रिया (Death Support Process)
- किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में, नामांकित व्यक्ति (Nominee) मृत्यु सहयोग के लिए आवेदन कर सकता है।
- नामांकित व्यक्ति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता विवरण अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- सत्यापन पूर्ण होने के बाद, समिति द्वारा निर्धारित सहयोग राशि सीधे नॉमिनी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
4. बेटी कन्यादान उपहार प्रक्रिया (Wedding Support Process)
- कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सक्रिय सदस्यता पूर्ण करने वाले सदस्य अपनी बेटी की शादी के लिए उपहार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ शादी का कार्ड और बेटी के बैंक विवरण की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- स्वीकृति के उपरांत लाभार्थी को विशिष्ट पूल रोटेशन चक्र (A से V) में लाभार्थी के रूप में सूची में रखा जाएगा।
5. अनुशासनात्मक नियम (Disciplinary Rules)
- झूठे दस्तावेज अथवा भुगतान की फर्जी रसीद सबमिट करने पर सदस्यता तुरंत और स्थायी रूप से निरस्त कर दी जाएगी।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वोपरि होगा।